Check UP Ration Card New List 2021 । Uttar Pradesh Ration Card List Online APL and BPL district wise list। Utter Pradesh Ration Card New List
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड लिस्ट जारी कर दी गई है राज्य के जिन व्यक्तियों ने हाल ही में राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था वह व्यक्ति राशन कार्ड की लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। UP Ration Card New List को खाद रसद विभाग द्वारा जारी किया गया है। यूपी सरकार के माध्यम से राशन कार्ड सूची में जिन लाभार्थियों का नाम चयन किया जाएगा उन्हीं लाभार्थियों को खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, चीनी, दाल, केरोसिन आदि सामग्री रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य सरकार के अंतर्गत परिवारों की वार्षिक आमदनी के अनुसार APL और BPL सूची में लोगों को विभाजित किया गया है।
Contents
- 1 UP Ration Card New List जिलेवार राशन कार्ड सूची
- 1.1 UP Ration Card New List ( fcs.gov.in )
- 1.2 यूपी राशन कार्ड लिस्ट – BPL List , APL List , AAY List
- 1.3 About Utter Pradesh Ration Card
- 1.4 UP Ration Card New List 2020 । ऑनलाइन किस प्रकार करें चेक
- 1.4.1 FAQ UP Ration Card Online 2020
- 1.4.2 Q1. उत्तर प्रदेश की राशन कार्ड सूची कैसे पता करें?
- 1.4.3 Q 2. उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
- 1.4.4 Q 3. राशन कार्ड अप्लाई करने के बाद भी अभी तक मेरा नाम सूची में क्यों नहीं आया?
- 1.4.5 Q 4. UP Ration Card मैं मुखिया का नाम बदल सकते हैं ?
- 1.4.6 Q 5. उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से संबंधित शिकायत कहां करें?
UP Ration Card New List जिलेवार राशन कार्ड सूची
उत्तर प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के आर्थिक रूप से लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य सरकारों के माध्यम से यह राशन कार्ड हर शहर तथा हर गांव में भेजे जाने वाला राशन जैसे कि गेहूं, चीनी, चावल, आज खाद्य सामग्री पर काफी मात्रा में छूट प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से सरकार गरीबों को बहुत ही कम पैसे में अनाज उपलब्ध कराती है। UP Ration Card List 2020 योजना के अंतर्गत वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है।
UP Ration Card New List ( fcs.gov.in )
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड ऑनलाइन प्रक्रिया पहले से ही पूरे उत्तर भारत के लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए ग्राम पंचायत तथा नगरपालिका के बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब राज्य के सभी इच्छुक नागरिक जोया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं और जो इस के योग्य है वह अब बहुत ही आसानी से ऑनलाइन राशन कार्ड बनवा सकते हैं तथा सूची में अपना नाम भी देख सकते हैं।
यूपी राशन कार्ड सूची
योजना का नाम | यूपी राशन कार्ड |
द्वारा लॉन्च किया गया | उत्तर प्रदेश सरकार |
विभाग | खाद्य और सुरक्षा विभाग |
राशन कार्ड सूची | अब उपलब्ध है |
लाभार्थी | राज्य के सभी गरीब रियायती दर पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना |
लक्ष्य वर्ग | राज्य सरकार योजना |
सरकारी वेबसाइट | यूपी राशन कार्ड |
योजना का नाम | https://fcs.up.gov.in |
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यूपी राशन कार्ड लिस्ट – BPL List , APL List , AAY List
प्रदेश के सभी नागरिकों को बीपीएल तथा एपीएल और अंत्योदय 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनका वर्गीकरण उनकी परिवार की वार्षिक आमदनी के आधार पर किया जाता है। यह सूची उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग द्वारा जारी की जाती है। कोई भी लाभार्थी सूची जिलेवार ब्लॉक तथा पंचायत के हिसाब से किसी भी ऑनलाइन दुकान से डाउनलोड करवा सकता है।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड जिलेवार सूची ( UP APL/BPL Ration Card District Wise List )
उत्तर प्रदेश के जिन लाभार्थियों ने APL तथा BPL राशन कार्ड के लिए हाल ही में आवेदन किया था उन लोगों की सूची खाद रसद विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ( fcs.gov.in ) पर उपलब्ध है। इच्छुक लाभार्थी इस वेबसाइट से जाकर अपनी UP Ration Card New List डाउनलोड करवा सकता है। जिन लाभार्थियों का नाम अभी तक इन राशन कार्ड की सूची में नहीं है वह लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, लाभार्थियों को चाहिए कि वह राशन कार्ड के लिए आवेदन करें उन लोगों के लिए एपीएल राशन कार्ड आवेदन किया जा सकता है।
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About Utter Pradesh Ration Card
- उत्तर प्रदेश राशन कार्ड को राज्य सरकार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। सबसे पहले APL Ration card दूसरा BPL Ration Card और तीसरा AAY Ration Card । इन तीनों प्रकार के राशन कार्ड की पूरी जानकारी हम आपको नीचे दे रहे हैं आप इसे विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़े और इसका लाभ उठाएं।
- BPL Ration Card यह राशन कार्ड की सुविधा राज्य के उन परिवारों को दी जाती है जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं। बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय 10,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए. लाभार्थी राशन की दुकान पर 25 किलो तक खरीद सकते हैं.
- APL Ration Card इसके जरिए सभी लाभार्थी परिवारों को राशन की दुकान से प्रतिमाह 15 किलो तक आना कम कीमतों पर उपलब्ध कराया जाता है ।
- AAY Ration Card इस राशन कार्ड के जरिए लाभार्थी परिवार को बहुत ही ज्यादा गरीब समझा जाता है और उसके पास कोई भी आय का साधन ना होने की वजह से प्रत्येक राशनकार्ड लाभार्थी को एक परिवार प्रतिमाह राशन की दुकान से 35 किलो तक अनाज बहुत ही कम कीमत दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।
राशन कार्ड के लाभ
- राशन कार्ड का आवेदन इसके जरिए अपनी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- राशन कार्ड का उपयोग पहचान के रूप में भी किया जा सकता है।
- इसके जरिए लाभार्थी सरकार द्वारा भेजे गए खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, चीनी आज को बहुत ही कम कीमत पर खरीद सकता है।
- उत्तर प्रदेश राशन कार्ड स्कूल में एडमिशन प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है।
- जिन लाभार्थियों ने यूपी राशन कार्ड के लिए आवेदन किया हुआ है वह लाभार्थी अपना नाम अब घर बैठे ऑनलाइन सूची में देख सकते हैं।
- बीपीएल राशन कार्ड धारकों को किसी भी नौकरी में छूट मिल जाती है और उनके परिवार के बच्चों को स्कूल के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलती है।
राशन कार्ड के अंतर्गत दी जाने वाली खाद्य सामग्री का मूल्य
- गेहूं- Rs. 2 per kg
- चावल- Rs. 3 per kg
- चीनी- Rs. 13.50 Per kg
यूपी राशन कार्ड की पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण
- पुराना बिजली का बिल
- गैस कनेक्शन
यूपी राशन कार्ड में संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आपके राशन कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है जैसे कि अगर आपके राशन कार्ड में आपका नाम गलत लिखा हुआ है या फिर पिता का नाम गलत लिखा हुआ है या नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तो आप अपने राशन कार्ड का संशोधन करवा सकते हैं। राशन कार्ड संशोधन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।
- आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र क्रम संख्या ‘ ख ‘
- यदि किसी का नाम जोड़ना है तो उसके नाम का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र
- जो जानकारी संशोधन करवाना चाहते हैं उस से संबंधित सरकारी प्रमाण पत्र
UP Ration Card New List 2020 । ऑनलाइन किस प्रकार करें चेक
- जो भी उम्मीदवार अपने परिवार का नाम एपीएल तथा बीपीएल सूची में खोजना चाहता है वह नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके सूची में नाम खोज सकता है।
- सर्वप्रथम आवेदक खाद्य विभाग की Official Website पर जाएं।

- ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर एन एफ एस ए के विकल्प पर जाए और NFSA Beneficiary List पर क्लिक करें।

- क्लिक करने के बाद आवेदक के सामने होम स्क्रीन पर UP Ration Card New List 2020 की जिलेवार सूची खुल जाएगी।
- अब आवेदक सबसे पहले अपने जिला का चुनाव करें।
- जिला चुनाव के बाद शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार अपने विकासखंड का चुनाव करें।

- विकासखंड का चुनाव करने के बाद लाभार्थी राशन कार्ड वितरण दुकानदार का नाम का चुनाव करें।

- अब लाभार्थी के सामने UP Ration Card New List 2020 खुलकर आ जाएगी लाभार्थी उसमें अपना नाम खोज सकता है।
- लाभार्थी को अपने नाम के ऊपर क्लिक करना होगा ताकि उसकी पूरी जानकारी खुलकर उसके सामने आ जाए

FAQ UP Ration Card Online 2020
Q1. उत्तर प्रदेश की राशन कार्ड सूची कैसे पता करें?
UP Ration Card New List यूपी राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट fcs.gov.in के माध्यम से जाकर चेक कर सकते हैं।
Q 2. उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के लिए सबसे पहले आपको किसी भी लोग वाडिया जन सेवा केंद्र से जाकर ऑनलाइन अप्लाई करवाना होगा। प्राप्त रसीद तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को लेकर खाद्य तथा रसद विभाग के अधिकारिक दफ्तर में जमा करना होगा।
Q 3. राशन कार्ड अप्लाई करने के बाद भी अभी तक मेरा नाम सूची में क्यों नहीं आया?
राशन कार्ड अप्लाई करने के कुछ ही समय के बाद अधिकारियों के द्वारा Ration card list को अपडेट कर दिया जाता है। अगर आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और अभी तक आपका नाम नहीं आया है तो आप कुछ समय तक इंतजार कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा समय लगता है ज्यादा इंतजार करने के बाद भी अगर नहीं दिख रहा है तो आपको किसके संबंधित विभाग में जाकर शिकायत करनी होगी या NFSA Helpline Number 1967 , 1800 1800 150 पर फोन करके इसकी शिकायत कर सकते हैं।
Q 4. UP Ration Card मैं मुखिया का नाम बदल सकते हैं ?
अगर आप अपने राशन कार्ड में मुखिया का नाम बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस व्यक्ति के आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने राशन कार्ड को संशोधन करवाना होगा।
Q 5. उत्तर प्रदेश राशन कार्ड से संबंधित शिकायत कहां करें?
राशन कार्ड से संबंधित शिकायत के लिए आपको सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1800 1800 1967 या 1800 1800 150 डायल करके रजिस्टर करवा सकते हैं।