मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना । MP Viklang Pension Yojana । Application Form । विकलांग पेंशन योजना मध्यप्रदेश । MP Hendicap Pension Scheme in hindi ।
MP Viklang Pension Yojana की शुरुआत मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा विकलांग नागरिकों को लाभ देने के लिए की गई है। योजना के अंतर्गत सभी विकलांग व्यक्तियों को सरकार द्वारा ₹500 मासिक पेंशन धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इस आर्टिकल में हम आपको मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।
Contents
MP Viklang Pension Yojana क्या है?
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ वही नागरिक उठा सकता है जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग हो। MP Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Online Apply करना होगा। लाभार्थी को विकलांग पेंशन में आवेदन करने से पहले अपना विकलांग प्रमाण पत्र ( Certificate of Disability ) बनवाना होगा। यह प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्य होना चाहिए।

Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme Highlights
योजना का नाम | MP Viklang Pension Yojana |
इसके द्वारा लॉन्च की गयी | मध्य प्रदेश सरकार |
विभाग | सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश विभाग |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग व्यक्ति |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://socialsecurity.mp.gov.in/ |
MP Viklang Pension Yojana के लाभ
- मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ मध्य प्रदेश के विकलांग नागरिकों को दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत विकलांग नागरिक को सरकार की तरफ से ₹500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- प्रदेश का कोई भी विकलांग व्यक्ति अब किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा।
- प्रदेश के सभी विकलांग नागरी अब स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे।
- विकलांग पेंशन का लाभ केवल 40% या उससे अधिक विकलांग नागरिकों को ही दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक मूल रूप से मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- विकलांग नागरिक के परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विकलांग नागरिक के पास विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- किसी भी सरकारी नौकरी पर कार्यरत कोई भी विकलांग नागरिक इस योजना का पात्र नहीं है।
- राज्य में विकलांग नागरिकों के पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है वह इस योजना के पात्र नहीं है।
- विकलांग नागरिक 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
- विकलांग नागरिक के पास बैंक खाता होना चाहिए जो आधार से लिंक होना चाहिए।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- फोटो
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MP Viklang Pension Yojana योजना में आवेदन कैसे करें?
मध्य प्रदेश के जो नागरिक विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ उठाना चाहते हैं नीचे बताए गए तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को इसकी अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा । आपके सामने वेबसाइट का होमपेज इस प्रकार खुल जाएगा।

- इस पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा ।
- इस पेज पर आपको पेंशन योजना हेतु आवेदन करें का एक विकल्प दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना होगा।

- विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आप से कुछ सामान्य जानकारी पूछी जाएंगी जैसे जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी, इत्यादि।
- सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद नीचे “ पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें जैसे मोबाइल नंबर, नाम, पता इत्यादि।
- जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और संबंधित दस्तावेज अपलोड करके पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन सूची में अपना नाम कैसे देखें?
- सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाना होगा।
- आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस होम पेज पर आपको “ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की सूची” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको अपनी कुछ जानकारी देनी होगी जैसे ग्राम पंचायत, जिला, महीना, पेंशन का प्रकार इत्यादि ।
- नीचे दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- सर्च बटन पर क्लिक करें ।
- अब संबंधित जानकारी आपके सामने आ जाएगी।