UP viklang Pension Yojana apply online 2021, UP Viklang Pension Yojana online registration Form, beneficiary list, payment status & Eligibility. UP Viklang Pension Yojana Mein aavedan Kaise Karen?
सरकार कई तरह की योजनाएं लागू करती रहती है इन्हीं में से एक UP Viklang Pension Yojana ( SSPY ) Scheme है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकलांग नागरिकों के जीवन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। इस आर्टिकल में हम आपको योजना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे- विकलांग पेंशन योजना क्या है? , उद्देश्य, लाभ, विशेषता, पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी प्रदान करेंगे।
Contents
- 1 UP Viklang Pension Yojana क्या है ?
- 2 FAQ
- 2.0.1 UP Viklang Pension Yojana मैं कितने रुपए मिलते हैं?
- 2.0.2 विकलांग पेंशन 2021 में कितनी मिलेगी up?
- 2.0.3 विकलांग पेंशन 1000 कब से मिलेगी?
- 2.0.4 विकलांग पेंशन कब आएगी खाते में?
- 2.0.5 दिल्ली में विकलांग पेंशन कितनी है?
- 2.0.6 राजस्थान विकलांग पेंशन कितनी है?
- 2.0.7 बिहार में विकलांग पेंशन कब मिलेगा?
- 2.0.8 हरियाणा में विकलांग पेंशन कितनी है?
- 2.0.9 विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
- 2.0.10 विकलांग पेंशन में न्यूनतम उम्र क्या है?
- 2.0.11 मैं अपनी विकलांग पेंशन कैसे देखूं?
- 2.0.12 मध्य प्रदेश में विकलांग पेंशन कितनी है ?
UP Viklang Pension Yojana क्या है ?
विकलांग पेंशन योजना मुख्य रूप से प्रदेश के विकलांग नागरिकों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी विकलांग नागरिकों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिमाह ₹500 की आर्थिक धनराशि प्रदान की जाती है। प्रदेश के विकलांग नागरिक इस धनराशि से अपने दैनिक जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे। विकलांग पेंशन आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए साथ ही लाभार्थी का नाम बीपीएल सूची में होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए लाभार्थी को समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 40% विकलांग होना आवश्यक है।

UP Viklang Pension Yojana 2021 Highlights
योजना का नाम | दिव्यांग/ विकलांग पेंशन योजना |
लाभार्थी | देश के विकलांग/ दिव्यांगजन |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
मिलने वाली धनराशि | प्रत्येक राज्य में अलग-अलग |
उत्तर प्रदेश में मिलने वाली धनराशि | ₹500 |
अधिकारिक वेबसाइट | http://sspy-up.gov.in/index.aspx |
UP Viklang Pension Yojana ( SSPY ) के लाभ
- UP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत लाभार्थी को प्रतिमाह ₹500 की धनराशि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
- मिलने वाली धनराशि से विकलांग व्यक्ति का दैनिक जीवन में सुधार हो सकता है।
- योजना का लाभ सभी विकलांग व्यक्तियों को दिया जाएगा।
- प्रदेश सरकार ने विकलांग पेंशन योजना को विकलांग व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करने के लिए शुरू की है।
- यदि विकलांग व्यक्ति 40% विकलांग है, इस दशा में उसे प्रदेश सरकार की तरफ से ₹500 प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
- लाभार्थी के पास योजना का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योंकि मिलने वाले पैसे बैंक अकाउंट में मिलेंगे।
UP Viklang Pension Yojana की पात्रता क्या है?
- विकलांग व्यक्ति मूल रूप से उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- विकलांग व्यक्ति 40% विकलांग होना चाहिए ।
- विकलांग व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र की 46080/ रुपए और शहरी क्षेत्र की 56460/ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विकलांग व्यक्ति को पहले से कोई पेंशन का लाभ मिल रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि विकलांग व्यक्ति किसी वाहन का मालिक है तो वह योजना के अयोग्य है।
- यदि विकलांग व्यक्ति किसी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है, वह इस योजना का पात्र है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज क्या है?
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र ( Disability Certificate )
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
दिव्यांगजन / विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि कोई विकलांग व्यक्ति योजना का लाभ लेना चाहता है और बताई गई पात्रता के अनुसार वह पात्र है तो वह बताए गए तरीके से आवेदन कर सकता है।
- आवेदक को सबसे पहले यहां दिए गए सामाजिक कल्याण विभाग के Official Website के लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाना होगा।

- आवेदक के सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- आवेदक को Divyang Pension पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक के सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर ऑनलाइन आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।

- आवेदक के सामने एक नया पेज खुलेगा जहां पर New Entry Form के विकल्प पर क्लिक करना होगा इसके बाद आवेदक के सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।

- एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे- नाम, पता, बैंक जानकारी, आय विवरण, विकलांगता विवरण सही-सही भरनी होगी।

- जानकारी भरने के बाद Save के बटन पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आवेदक को Final Submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपका विकलांग पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
- आवेदन पत्र दिव्यांगजन / विकलांग जन द्वारा जन सुविधा केंद्र/ लोकवाणी/ इंटरनेट के माध्यम से sspy -up.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है तथा की आवेदन की स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है।
Important Update – यदि कोई व्यक्ति फर्जी या गलत सूचना, लाभार्थी की मृत्यु या अन्य कारण से अनुदान प्राप्त कर लेता है तो इस संबंध में संबंधित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई धनराशि की वसूली भू राजस्व के बकाए की तरह एक्ट,1965’ की धारा 3 की उप धारा ( ए ) ( 11 ) के अंतर्गत की जाएगी।
विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
यदि आपने विकलांग पेंशन के लिए आवेदन किया था और आप उसका वर्तमान स्थिति देखना चाहते हैं, आप इस प्रकार देख सकते हैं ।
- सबसे पहले अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा, आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा जहां पर आपको दिव्यांग पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां पर आपको आवेदन की स्थिति जाने के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

- आपके सामने फिर से एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आवेदन की स्थिति जानने हेतु लॉगिन करें के विकल्प पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको अपना Application Registration Number और Enter Password डाल कर Login के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।

- आपके सामने आपके विकलांग पेंशन की जानकारी खुलकर आ जाएगी।
विकलांग पेंशन सूची में अपना नाम कैसे देखें?
यदि आप विकलांग हैं और आप अपना नाम विकलांग पेंशन सूची में देखना चाहते हैं नीचे बताए गए तरीके से देख सकते हैं।
- सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं।
- आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगा जहां पर दिव्यांग पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा।
- दिव्यांग पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे पेंशन सूची के ऑप्शन दिखाई देंगे।
- आप जिस वर्ष की पेंशन सूची देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें आपके सामने सूची खुल जाएगी।

FAQ
UP Viklang Pension Yojana मैं कितने रुपए मिलते हैं?
₹500 प्रतिमाह
विकलांग पेंशन 2021 में कितनी मिलेगी up?
₹500
विकलांग पेंशन 1000 कब से मिलेगी?
जो 40% या उससे अधिक विकलांग है उन्हें आपदा के समय में ₹1000 अतिरिक्त दिए जाएंगे।
विकलांग पेंशन कब आएगी खाते में?
प्रतिमाह पैसा दिया जाएगा
दिल्ली में विकलांग पेंशन कितनी है?
दिल्ली में प्रतिमाह ₹2500 पेंशन दी जाती है जो पहले पंद्रह ₹100 दी जाती थी।
राजस्थान विकलांग पेंशन कितनी है?
₹500/ महीना
बिहार में विकलांग पेंशन कब मिलेगा?
प्रत्येक महीने
हरियाणा में विकलांग पेंशन कितनी है?
1800 रुपए प्रतिमाह
विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन- वेबसाइट में तरीका बताया गया है।
विकलांग पेंशन में न्यूनतम उम्र क्या है?
विकलांग पेंशन में आवेदन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है।
मैं अपनी विकलांग पेंशन कैसे देखूं?
विकलांग पेंशन देखने का तरीका वेबसाइट में बताया गया है।
मध्य प्रदेश में विकलांग पेंशन कितनी है ?
₹500 प्रतिमाह